राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम में अंतिम तिथि में किया संशोधन,अब 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं दावा आपत्ति

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राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम में अंतिम तिथि में किया संशोधन,अब 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं दावा आपत्ति

नमस्ते कोरबा ; छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है जिसकी अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तय की गई है। कतिपय जिलों द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा/आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.10.2024 में एक सप्ताह की वृद्धि करते हुए दिनांक 30.10.2024 को अंतिम तिथि नियत करते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 (1). छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32 (1) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं नियम 4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा 01 जनवरी 2024 की संदर्भ तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व में जारी कार्यक्रम (समय अनुसूची) आदेशों में संशोधन किया गया है।

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