HSRP नंबर प्लेट लगाने नगर निगम मे शिविर का आयोजन किया गया
नमस्ते कोरबा :- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के दिए गए प्रावधानों के साथ अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा समय-सयम पर जारी अन्य निर्देशों के पालन में प्रदेश़ में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।
लोगों की परेशानियों को देखते हुए साकेत भवन नगर निगम में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण नंबर प्लेट लगाने की सुविधा परिवहन विभाग द्वारा शिविर लगाकर दी गई,
परिवहन विभाग की अधिकारी ममता गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था या धोखाधड़ी से बचाव के लिए विभिन्न शिविरों के माध्यम से आम जनों को एचएसआरपी नंबर प्लेट की जानकारी देते हुए उनके आवेदन लेकर निर्धारित शुल्क सहित नंबर प्लेट लगाई जा रहे हैं,
Read more:- शवदाह गृह के रखरखाव में लापरवाही लाखों की मशीन बनी कबाड़, सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने जताई नाराजगी
अशोक वाटिका में लगे पाम के पौधे देख रेख की अभाव में सुखे, जिला कलेक्टर से की गई शिकायत