Friday, October 17, 2025

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी अब लगा धारा 144, कलेक्टरों ने दिए सख्त निर्देश, क्या खुला क्या बंद जाने यहां..

Must Read

संवाददाता :-सुमित जालान

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही :- जिले की कलेक्टर नम्रता गांधी ने वर्तमान में कोविड-19 एवं नये वेरिएंट ओमीक्राॅन के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को ध्यान में रखते हुए जिले मे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 एपिडेमिक एक्ट-1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के सामाजिक-धार्मिक आयोजन, रैली, पर्यटन स्थल एवं खेलकुद आदि से संबंधित बृहद् आयोजनों एवं जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश मे कहा गया है कि वैवाहिक आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों एवं अंत्योष्ठि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

जिले के अंतर्गत सभी होलसेल दुकाने, जिम, होटल, रेस्टोरेंट स्वीमिंग पुल, आडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों को कोरोना वायरस संक्रमण की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा नाके पर रेंडम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। विदेश से आने वाले नागरिक अपने आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र, जिला कंट्रोल रूम एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी विभाग आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक का आयोजन न करें, अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक का आयोजन करें। संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा एवं समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा।

उल्लंघन किये जाने पर संबंधित क्षेत्र के नगरीय निकाय के अधिकारी राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही की जाए। जिले में संचलित सभी दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा।
जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों पास (दोनों टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी) यात्रा के 72 घण्टे के भीतर का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर जांच कराया जाए। नागरिकों की सहायता के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07751-221004 है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 के धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

- Advertisement -

सब्सक्राइब करें नमस्ते कोरबा न्यूज़ YOUTUBE चैनल

5,140SubscribersSubscribe
- Advertisement -
Latest News

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल को दी श्रद्धांजलि

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल को दी श्रद्धांजलि नमस्ते कोरबा :- छत्तीसगढ़ शासन...

More Articles Like This

- Advertisement -