विधानसभा सत्र के दौरान कलेक्टर की अनुमति के बिना कर्मचारी नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय कलेक्टर श्रीमती कौशल ने जारी किये आदेश

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छत्तीसगढ़ विधानसभा का नौवीं सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नियत है। इस दौरान कर्मचारी कलेक्टर की अनुमति बिना मुख्यालय नही छोड़ सकेंगे। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं। विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समयावधि में शासन को भेजा जाना आवश्यक होता है। इस कारण कर्मचारियों के बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है।

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