नमस्ते कोरबा :-: राज्य सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घटक मोर मकान मोर आस शुरू किया गया है। जिले में लगभग 4000 आवास निर्माणाधीन है इसके तहत पात्र हितग्राहियों को आवास दिया जाएगा।पात्र लाभार्थियों को 30 अगस्त 2015 से पहले जिले में रहना आवश्यक है। साथ ही नाम जनगणना-2011 की सूची में होना चाहिए। वार्षिक आय रु 3 लाख से कम होना चाहिए। इस संबंध में नगर निगम द्वारा दो दिवसीय शिविर पंडित रविशंकर नगर स्थित जोन कार्यालय में लगाकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
दस्तावेज जमा करने होंगे, मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास मतदाता पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराए की भी जरूरत होती है। ऐसे परिवार की गारंटी कहीं नहीं है। वे लाभार्थी इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए
लाभार्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। शहर में किराए के मकानों में रहने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार की मोर मकान मोर आवास योजना के तहत अंशदान का भी प्रावधान किया गया है एवं बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्धध कराई जा रही है। यदि देश के किसी भाग में पक्की इमारत है तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।
नगर निगम के महापौर राज किशोर प्रसाद सहित कई वार्ड के पार्षद जोन कार्यालय में हितग्राहियों को योजना का लाभ समझाते हुए दिखे महापौर ने योजना के बारे में बताया कि जिन लोगों के पास अपना खुद का मकान नहीं है उनके लिए शासन द्वारा योजना की शुरुआत की गई है उन्होंने ऐसे लोगों से आगे आकर इस योजना का लाभ लेने की अपील की है,









