देवभोग:- (रिपोर्ट/लतीफ मोहम्मद ) गरियाबंद ज़िले के विकासखंड देवभोग के ग्रामीण अंचलों में बाल विवाह होने के मामले सामने आ रहे है, बाल विवाहों को रोकने महिला बाल विकास और बाल संरक्षण विभाग की टीमें ग्रामीण अंचलों में सतत निगरानी भी रखी हुई है। गुरुवार को विकासखंड देवभोग के ग्राम पंचयात माहुलकोट में भी महिला बाल विकास की टीम ने एक घर मे पंहुचकर बाल विवाह होने से रोका गया है। विभाग को सूचना मिली थी कि माहुलकोट गांव से नाबालिग लड़के की बारात जाने की तैयारी गोहरापदर के लिए चल रही है,वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे ही इसकी जानकारी दी गई एवं टीम का तत्काल गठन करते हुए टीम में प्रेमशंकर यादव (परामर्शदाता) जिला बाल संरक्षण इकाई व नंद कुमार नायक, (टीम मेम्बर),चाईल्ड लाईन गरियाबंद व संबंधित थाना देवभोग से पुलिस आरक्षक की संयुक्त टीम को प्राप्त बाल विवाह की प्रारंभिक सूचना पर जांच स्थल भेजा गया। जिस पर तत्काल जिला बाल संरक्षण इकाई गरियाबंद द्वारा विवाह स्थल ग्राम माहुलकोट पहुंचकर लड़के की आयु संबंधी दस्तावेज मे अंकसूची के आधार पर टीम द्वारा छानबीन की गई,जिसमें पाया गया कि लड़के की आयु 19 वर्ष थी व टीम द्वारा बालिका के गृह ग्राम-गोहरापदर (देवभोग)पहुंचकर आयु का सत्यापन (अंकूसची के आधार पर) उपरान्त आयु 17 वर्ष 05 माह पाया गया जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् विवाह योग्य नहीं है। विवाह के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिये । निर्धारित आयु से कम आयु में महिला/पुरूष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
अधिकारियों ने की अपील-महिला बाल विकास अधिकारी जगरानी एक्का एवं शरदचंद निषाद, प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपील की गयी है कि यदि बालविवाह, बालश्रम, भिक्षावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या, पलायन, अपशिष्ट संग्राहक जैसे बाल संरक्षण के विभिन्न विषयों पर हो रहे बाल अधिकारों के हनन होने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 (टोल फ्री) से संपर्क करें। 1-शरदचंद निषाद (प्र. जिला बाल संरक्षण अधिकारी) के मोबाईल नंबर- 7646964900, 2-फणीन्द्र जायसवाल, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) मो.नं.-7646964898, 3-शैलेन्द्र नागदेवे, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख ) – 7646964899 मे सम्पर्क कर सूचना दे सकते है, ग्राम स्तर पर गठित पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सूचित कर सकते है।









