लोक सभा निर्वाचन 2024 : आचार संहिता लगते ही कोरबा जिले में धारा 144 लागू

Must Read

लोक सभा निर्वाचन 2024 : आचार संहिता लगते ही कोरबा जिले में धारा 144 लागू

नमस्ते कोरबा :  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके,

Read more:-लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान, सात चरणों में होगा चुनाव 4 जून को होगी मतगणना,वहीं कोरबा लोकसभा में 7 मई को होगा मतदान

इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने एक आदेश जारी कर 16 मार्च 2024 से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।

जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा। यह आदेश आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने की अवधि तक प्रभावशील रहेगी।

- Advertisement -

सब्सक्राइब करें नमस्ते कोरबा न्यूज़ YOUTUBE चैनल

5,640SubscribersSubscribe
- Advertisement -
Latest News

महिला आरक्षण : पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बोले अधूरा कानून देश और महिलाओं दोनों के साथ अन्याय 

महिला आरक्षण : पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बोले अधूरा कानून देश और महिलाओं दोनों के साथ अन्याय नमस्ते कोरबा :-...

More Articles Like This

- Advertisement -