फ्लोरा मैक्स मामले में सख्त हुई राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक,देखिए क्या कहा पूरे प्रकरण के बारे में
नमस्ते कोरबा : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज कोरबा मुख्यालय में आयोजित की गई जनसुनवाई के दौरान फ्लोरा मैक्स के मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर और माइक्रो फायनेंस कंपनियां को संयुक्त रूप से दोषी करार दिया है।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने जारी ऑर्डर शीट में कहा है कि कोरबा क्षेत्र में गरीब और मासूम बहनों को झांसा देकर बैंकों ने और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने अपने बात में लगभग 45 हजार से अधिक यूनिट के माध्यम से महिलाओं को लालच देकर फंसाया है। लगभग सवा सौ करोड़ रुपए का घपला करने वाले बैंक मैनेजर और माइक्रो फायनेंस कंपनियां संयुक्त रूप से दोषी हैं,
लेकिन लगभग सवा सौ करोड़ रूपये का गबन करने वालों को बैंक प्रशासन द्वारा पकडऩे का प्रयास नहीं किया जा रहा है बल्कि गरीब और मासूम महिलाओं को ऋण वसूली के लिए प्रताडि़त किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम पंचायत सकदुकला में एक महिला की मृत्यु हो गई है और बहुत सारी महिलाएं इसी तरीके से मानसिक प्रताडि़त होकर अपना जीवन समाप्त कर सकती हैं,
जिसे रोकने के लिये महिला आयोग ने इस प्रकरण को स्वत: संज्ञान में लिया है तथा वास्तविक दोषी फ्लोरा मैक्स कंपनी प्रा. लिमिटेड सिटी सेंटर मॉल कोरबा के खिलाफ तत्काल प्रभाव से जांच करने के लिए एसपी कोरबा, कलेक्टर को अधिकृत करने के लिये आज की ऑर्डर शीट की प्रति उपलब्ध करायी जाती है। इस पूरे मामले में तत्काल कार्यवाही कर 15 दिनों में वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ किया जाए। इस पूरे प्रकरण की प्रतिदिन की रिपोर्ट से महिला आयोग को अवगत भी कराया जाए।
आयोग की ओर से सदस्यगण श्रीमती सरला कोसरिया व श्रीमती लक्ष्मी वर्मा के सुनवाई कैम्प तारीख पर कलेक्टर कोरबा को सूचित किया जायेगा और सदस्यों के आने के पूर्व जनसंपर्क के माध्यम से संपूर्ण कोरबा जिले में कैम्प सुनवाई स्थल का प्रचार करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। तत्काल कार्यवाही प्रारंभ करने कहा गया है। इस पर कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शासन से अनुमति लेकर सहयोग करेंगे।
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