Namaste KORBA NEWS: उत्तर प्रदेश ने लव-जिहाद कानून को लेकर अध्यादेश पास कर दिया है। अवैध धर्मांतरण बिल को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।लव जिहाद से से कानून में धोखा देकर, लोभ, लालच, प्रलोभन देकर निकाह करने और इसके नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है।: 1-5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें दोबारा ऐसा करने पर अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी से शादी करने के बाद हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ चुके हैं. इन बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ‘लव जिहाद’ से निपटने के लिए एक सख्त कानून लाने की घोषणा की थी. योगी ने कहा था कि राज्य ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक सख्त कानून लाने के लिए काम कर रहा है.