
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री सतीश पाण्डेय ने बताया कि स्कूलों ने फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत किया है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर समिति का गठन कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत विद्यालय के संपूर्ण वार्षिक खर्चे का आकलन कर कुल दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में बांटकर न्यूनतम फीस का निर्धारण किया गया है। फीस निर्धारण समिति के नोडल अधिकारियों ने बताया कि शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए कई निजी स्कूलों ने अपनी फीस में पांच से आठ प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की है। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने इसी बढ़ोत्तरी को यथोचित रूप से समाधान कारक प्रक्रिया से लागू करने के लिए दावा आपत्तियां मंगाने के निर्देश डीईओ को बैठक में दिये। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकताा है।