तौकीर अहमद को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से क्लीन चिट, जिला बदर का आदेश किया निरस्त

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नमस्ते कोरबा :- प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बैंच ने जिला बदर के तीनों आदेशों को किया निरस्त। मामले के आदेश में न्यायाधीश महोदय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा की यह अधिनियम की धारा 8 के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया था। आगे अपने आदेश में बेंच ने कहा की हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह मुद्दा एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।इस न्यायालय का विचार है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए कि क्या कानून की उचित प्रक्रिया का वर्तमान मामले में पालन किया गया है या नहीं।

धारा 8 के बारे में बताते हुए हाई कोर्ट न्यायाधीश ने कहां की जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित रूप में ‘उसके खिलाफ भौतिक आरोपों की सामान्य प्रकृति’ के बारे में सूचित करेगा और उसे उन आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण देने का एक उचित अवसर देगा। यद्यपि कार्रवाई 02.06.2020 को शुरू की गई थी, और एक वर्ष से अधिक समय के बाद 01.09.2021 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि बिना किसी नोटिस के आक्षेप का आदेश पारित किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य तत्काल या आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए असाधारण उपाय प्रदान करना है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी-कभी एक बाहरी आदेश आवश्यक हो सकता है, लेकिन जब आदेश खुद ही देर से पारित किया गया था, तो यह दर्शाता है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी।

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