*कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 50 हजार रुपये*

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कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजा तय हो गया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ऑथोरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है. हर मौत के लिए परिवार को 50 हज़ार रुपये का मुआवजा मिलेगा. यह पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगा. दरअसल, कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर गाइडलाइन के लिए कहा था. 30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा देने को कहा था. कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे. कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है. लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था.

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