
धार्मिक स्थलों के संचालन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार पूजा स्थलों के परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना जरूरी होगा। परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकानों, स्टाॅलों एवं कैफेटेरिया में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए कतार में खड़े होने वाले लोगों के बीच कम से कम छह फिट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य होगा। आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा। धार्मिक-पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई एवं दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आगंतुक अपने साथ स्वयं की दरी या चटाई ला सकते हैं। धार्मिक स्थल के प्रबंधक द्वारा धार्मिक- पूजा स्थल की नियमित साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आगंतुकों और पूजा स्थल के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए गए फेस कवर, मास्क एवं दस्ताने को उचित निपटान की व्यवस्था धार्मिक स्थल प्रबंधक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। प्रबंधकों को पूजा स्थल में आए हुए श्रद्धालुओं को कोविड टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करना होगा।