गौ-वंश का अवैध परिवहन करने पर 7 साल की सजा समेत भुगतने होंगे ये परिणाम
छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं. प्रदेश सरकार ने इसको लेकर नया नियम जारी कर दिया है. राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब गौ-वंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा. अगर गाड़ी में पशुओं का परिवहन हो रहा है तो फ्लैक्स लगाना होगा.


गौ तस्करी का अवैध परिवहन होने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. इसके साथ ही अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति भी कुर्क होगी. विजय शर्मा ने ये भी कहा कि नियम तोड़ने वाले को 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना भी दना होगा. हालांकि बता दें कि ये दोनों बातें कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में पहले से ही शामिल हैं.
नोडल अधिकारी देंगे लाइसेंस
मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नोडल अधिकारी लाइसेंस देने के लिए तय होंगे. हर थाने में सार्वजनिक जगहों पर इनके नंबर दिए जाएंगे ताकि लोग अवैध परिवहन की जानकारी दे सकें. शर्मा ने कहा कि नए नियमों के अनुसार, गौ-वंश का अवैध परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध होगा, जो गैर जमानती होगा.
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