जिले के साथ ही पड़ोसी जिलों में कोरोना संक्रमण का कहर है। ठंड में इसकी रफ्तार और बढ़ सकती है। जिला खनन तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों से लगा हुआ है। बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। सोमवार को कलेक्टर ने जिले में 20 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है । इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इसकी रोकथाम के लिए भीम सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) लागू की है। कोई भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है या है, तो व्यक्ति को तुरंत सारी जानकारी देनी होगी। निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण क्वारेंटाइन संगरोध और इलाज से संबंधित टीमों को वह तुरंत सूचना दे। निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करने वाला या निगरानी दल के निर्देशों का उल्लंघन करने वाला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की अवहेलना करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा। किसी संस्था, उद्योग या दफ्तर में कोई भी संक्रमित मिले या यहां काम करने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरे संक्रमित के संपर्क में आए तो उसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम या प्रशासन को दे। परिसर के अस्थायी बंद, सीलिंग, खाली करना, धुमन/सैनिटाजेशन, सफाई इत्यादि के लिए दिए गए आदेशों का पालन करेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे। उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद लोग बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिखते हैं जो मास्क होने के बावजूद नाक और मुंह से नीचे फंसा कर रखते हैं।
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