Thursday, July 3, 2025

फेक या निजी स्वार्थ के लिए खबर देने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्म पर नकेल कसने की तैयारी

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जायज तरीके से गंभीर पत्रकारिता करने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म को मिलेगा संरक्षण,अधिसूचना जारी

देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से आज जारी की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल,ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने से जुड़ा आदेश जारी किया। इसके तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन फिल्मों के साथ ऑडियो विजुअल कार्यक्रम ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट इन आएंगे

केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियम टीवी से ज्यादा जरूरी है अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से न्यूज कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है।

सरकार ने SC से कहा था

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था इस पर केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक तय करने हैं तो पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम लागू बनाएं जाने चाहिए इसके पीछे सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद है, वही डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक होती है, इसका असर भी ज्यादा होता है

देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से आज जारी की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल,ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने से जुड़ा आदेश जारी किया। इसके तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन फिल्मों के साथ ऑडियो विजुअल कार्यक्रम ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट इन आएंगे

केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियम टीवी से ज्यादा जरूरी है अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से न्यूज कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है।

सरकार ने SC से कहा था

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था इस पर केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक तय करने हैं तो पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम लागू बनाएं जाने चाहिए इसके पीछे सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद है, वही डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक होती है, इसका असर भी ज्यादा होता है

डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी प्रिंट और टीवी के संवाददाताओं जैसा लाभ

इससे पहले सरकार ने देश में काम करने वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी केंद्र सरकार ने कहा था कि वह डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी यही नहीं सरकार ने यह भी कहा था कि वह इन पत्रकारों फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरो,को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया नियम से अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ संवाद के लिए स्वयं नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है।

इससे पहले सरकार ने देश में काम करने वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी केंद्र सरकार ने कहा था कि वह डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी यही नहीं सरकार ने यह भी कहा था कि वह इन पत्रकारों फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरो,को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया नियम से अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ संवाद के लिए स्वयं नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है।

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