
नमस्ते कोरबा :-:पूर्व मे रंगदारी के मामले में चर्चा में आए यूंका नेता को तौकिर अहमद को तड़ीपार का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट से जारी आदेश के मुताबिक एक वर्ष तक कोरबा जिला से लगे सीमावर्ती जिला से बाहर रहने का फरमान जारी हुआ है।
जिला मजिस्ट्रेट रानु साहू द्वारा रिसदी निवासी तौकीर अहमद खान के खिलाफ तड़ीपारका आदेश जारी किया गया है। तौकीर अहमद खान को दिए आदेश में कहा गया है कि वह 24 घंटे के भीतर कोरबा सहित आसपास के जिलों जशपुर, सरगुजा, कोरिया, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं मुंगेली जिले की सीमाओं से 1 साल के लिए दूर रहेगा। यदि इन जिलों में तौफीक अहमद दिखाई देगा और रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आपको बताते चले कि ये वही तौकीर अहमद युंका नेता है जो बालको संयंत्र में कार्यरत ठेका कंपनी वामन इंजीनियरिंग के प्रबंधक से कभी सामने आकर और कभी मोबाइल के जरिए धमकी- चमकी के साथ रंगदारी टैक्स की मांग से चर्चित हुआ था। रंगदारी नहीं देने या हीला- हवाला करने की स्थिति में तौकीर अहमद द्वारा काम बंद करा देने तक की धमकी दिया जाता था।
वहीं एक अन्य मामले में इंटक जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता विकास सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस
जमीन खरीदी बिक्री मामले में अपने पाटनर के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में इंटक के जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता विकास सिंह के आवास पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता नहीं मिली,
पुलिस ने बताया कि आरोपी के ऊपर अपने साथी के साथ 20 लाख रुपए धोखाधड़ी करने का आरोप रामपुर थाने में दर्ज जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीम ने उनके आवास पर पहुंची थी लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मि