सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों के लिए 25-25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत

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नमस्ते कोरबा ::जिला प्रशासन ने विभिन्न सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को सहायता देने के लिए 25-25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। तहसील कोरबा अंतर्गत रामपुर (डिंगापुर) निवासी श्रीमती नोनीबाई, पति श्री कार्तिक राम धोबी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दस नवम्बर 2020 को हो गई थी। उक्त मृतिका के परिवार के निकटतम सदस्य पति श्री कार्तिक राम पिता श्री पुनीराम धोबी के लिए 25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील कोरबा अंतर्गत ग्राम कुदरी निवासी श्री भवन सिंह पिता स्वर्गीय सुंदर सिंह गोंड़ की सड़क दुर्घटना में एक नवम्बर 2018 को मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिवार के निकटतम सदस्य पत्नी श्रीमती रथबाई पति स्वर्गीय भवन सिंह गोंड़ के लिए 25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा श्री सुनील नायक ने बताया कि तहसीलदार कोरबा ने उक्त सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों का पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी, अंतिम जांच-निष्कर्ष प्रतिवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र, नजरी-नक्शा एवं शपथ पूर्वक बयान संलग्न करते हुए परिवार के सदस्य को सहायता राशि स्वीकृति की अनुशंसा किया था। राज्य शासन द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश के तहत मृतकों के परिवार के लिए सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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