

आगामी त्यौहारों के दौरान पटाखे उपयोग होने से वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण कोविड-19 वायरस का संक्रमण बढ़ना संभावित है। त्यौहारों के समय वायु प्रदूषण को रोकने तथा कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिय राज्य शासन ने पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है। अब दीपावली, छठ गुरूपर्व, नया वर्ष तथा क्रिसमस में पटाखे फोडने के लिये समयावधि दो घंटे निर्धारित की गई है। राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने भी सभी दण्डाधिकारियों सहित पुलिस एवं पर्यावरण विभाग तथा नगर निगम के अधिकारियों को पत्र जारी किया है। आगामी त्यौहारों के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने तथा वायु गुणवत्ता सुधारने केवल हरित पटाखे ही बेचने और उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशानुसार हरित पटाखे फोड़ने की अवधि दीपावली में रात आठ बजे से दस बजे तक, छठ पूजा के दौरान सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक, गुरूपर्व में रात आठ बजे से रात दस बजे तक एवं नया वर्ष और क्रिसमस के दौरान रात 11 बजकर 55 मिनट से रात साढ़े 12 बजे तक निर्धारित की गई है।
