*एएसआई माधव तिवारी को बड़ी राहत, आरोप साबित नहीं*

Must Read

नमस्ते कोरबा :-: कोरबा जिला पुलिस बल में पदस्थ एएसआई माधव तिवारी को सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कम उम्र में आरक्षक नौकरी लगने के मामले में उन्हें यह राहत दी गई है। उन पर यह आरोप था कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होने पर भी उनकी भर्ती नव आरक्षक के पद पर हुई है।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि भर्ती हेतु पूर्ण दायित्व चयन/भर्ती समिति पर ही होता है इसलिए अभियुक्त माधव तिवारी पर दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार नहीं बनता। विचारण उपरांत माधव तिवारी पर धारा 415, 420 का आरोप नहीं बनना पाया गया। इस तरह माधव तिवारी पर लगा उन्मोचित प्रकरण समाप्त हो गया है। मामले की वजह से एसआई के लिए माधव तिवारी की भर्ती रुकी थी।

- Advertisement -

सब्सक्राइब करें नमस्ते कोरबा न्यूज़ YOUTUBE चैनल

5,810SubscribersSubscribe
- Advertisement -
Latest News

“CPCB की अनुमति के बिना लोतलोता में पाइपलाइन कैसे बिछाई जा रही है? जयसिंह अग्रवाल ने ADM और CE-CSEB से की चर्चा”

“CPCB की अनुमति के बिना लोतलोता में पाइपलाइन कैसे बिछाई जा रही है? जयसिंह अग्रवाल ने ADM और CE-CSEB...

More Articles Like This

- Advertisement -